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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के एक मामले पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कांगड़ा जिले में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर घट्टा चौक से पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस खुंडियां तक किए गए अतिक्रमण के मामले में संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता कांगड़ा को आदेश दिए वह लोक निर्माण विभाग की सड़क से सारे अतिक्रमण हटाए। तहसीलदार खुंडियां ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया में पूरी सहायता मुहैया करवाई जाएगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने एसपी कांगड़ा को भी आदेश दिए कि वह अतिक्रमण हटाते समय पूरी पुलिस सहायता उपलब्ध करवाए। कोर्ट में डीसी कांगड़ा ने अपने शपथ पत्र में जानकारी दी थी कि अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के नाम लिखे पत्र के तथ्य सही हैं। इस पर उनके द्वारा अतिक्रमण करने वाले 17 लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उधर, खंडपीठ ने कोर्ट के इन आदेशों की अनुपालना में खुंडियां के तहसीलदार और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता कांगड़ा को शपथ पत्र कोर्ट के समक्ष दाखिल करने के आदेश भी दिए हैं। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 दिसंबर, 2017 को होगी।
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