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हिमाचल में Tourists की एंट्री पर HC ने सरकार से मांगा जवाब; जारी किया नोटिस
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है जिसके तहत पर्यटकों (Tourists) को प्रदेश में आने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी और जस्टिस अनूप चिटकारा की डबल बेंच ने राजस्व व पर्यटक सचिव को 20 जुलाई तक न्यायालय के समक्ष जवाब शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है।
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स्थानीय निवासी नीलम शर्मा द्वारा दायर इस याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने गत 2 जुलाई को प्रदेश के प्रवेश द्वारों को खोलते हुए टूरिस्टों को प्रदेश में आने की अनुमति प्रदान कर दी है। जिसके लिए छोटी-मोटी शर्तें जैसे पर्यटक की मेडिकल रिपोर्ट व 5 दिनों की होटल बुकिंग को अनिवार्य किया गया है। प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष यह भी दलील रखी है कि प्रदेश के होटल वाले जब पर्यटकों के लिए होटल खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा लिया गया फैसला पूरी तरीके से गलत है और इससे प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ही होगी। बिगड़ते हालातों में बीमारी पर लगाम लगाना भी मुश्किल हो जाएगा।