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सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे हटाने के मामले में हाईकोर्ट का स्टे
Update: Thursday, December 27, 2018 @ 8:20 PM
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शिमला। प्रदेश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जो को हटाने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्त और न्यायाधीश अजय मोहन गोएल की खंडपीठ ने लैंड रेवन्यू अधिनियम की धारा 163 के तहत सरकारी भूमि से बेदखली के आदेशों के अमल पर स्टे लगा दिया है।
गुरुवार को कोर्ट में बताया गया कि राज्य सरकार ने पिछले साल 17 अप्रैल को जारी अधिसूचना में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जाधारियो के लिए पॉलिसी बनाने का फैसला किया था। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि वह 31 मार्च तक पॉलिसी तैयार करे और तब तक अवैध कब्जो को हटाये जाने बारे यथास्थिति बनाए रखे।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि सड़क या पब्लिक प्लेस में अवैध कब्ज़ा किया गया है तो उस स्थिति में राज्य सरकार जनहित में पॉलिसी बनाए और किसी को भी पब्लिक प्लेस में कब्ज़ा करने का हक न दे। हाईकोर्ट ने अपने आदेशो में स्पष्ट किया कि अवैध कब्जों को नियमित करने को लेकर सरकारी की पॉलिसी को कानून के प्रावधानों के अनुसार परखा जा सकता है।