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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में रोहड़ू के सरकारी स्कूल में 8 छात्राओं से छेड़खानी व अश्लील व्यवहार संबंधी मामले में आरोपी शिक्षक संजय देष्टा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 26 नवंबर के लिए टल गई। शिक्षक (Teacher) को हाईकोर्ट से सशर्त अंतरिम अग्रिम जमानत मिली हुई है। न्यायाधीश सीबी बारोवालिया के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रार्थी को 25 हजार के निजी मुचलके एवं इसी राशि के श्योरिटी बॉन्ड की शर्त के साथ जमानत प्रदान की हुई है।
प्रार्थी को जांच अधिकारी के समक्ष भी हाज़िर रहने के आदेश भी दिए गए हैं। मामले के अनुसार 23 अक्तूबर को स्कूल की 8 छात्राओं ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ व अश्लील व्यवहार की शिकायत (complaint) की थी। जिसके बाद स्कूल की यौन उत्पीड़न कमेटी ने शिक्षक को दोषी पाया था और 25 अक्टूबर को प्रिंसिपल ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। इस मामले में आरोपी शिक्षक पर छेड़छाड़ व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिक्षक पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप है। मामले पर सुनवाई 26 नवंबर को होगी।
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