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मानवाधिकार आयोग व लोकायुक्ता के गठन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई टली
Last Updated on March 12, 2020 by Deepak
धर्मशाला। हाईकोर्ट (High Court) के समक्ष मानवाधिकार आयोग व लोकायुक्ता के गठन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई अप्रैल माह के पहले सप्ताह के लिए टल गई है। प्रदेश महाधिवक्ता के वक्तव्य के पश्चात मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी नमिता मणिकटला द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित कर दिए। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इस मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य सरकार ने 24 मार्च की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि वह लोकायुक्ता व मानवाधिकार आयोग के गठन बाबत जल्द उपयुक्त कदम उठाए।
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कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि प्रदेश सरकार का इस मामले को लेकर रवैया निराशाजनक रहा है, जबकि कोर्ट ने पाया कि मानव अधिकार समाज का अहम पहलू है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि हिमाचल में पिछले 15 सालों से मानवाधिकार आयोग का गठन नही हुआ है जबकि पिछले 15 सालों में तीन बार सरकारी बदल चुकी है जिस से लोगों के अधिकारों का हनन होने की स्थिति में उनको तुरन्त न्याय दिलवाने के लिए कोई उपयुक्त फोरम नहीं है। याचिका में ऐसे कई उदाहरण दिए गए है कि ह्यूमन राइट कमीशन का होने पर लोगों को गुहार लगाने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह राज्य सरकार की ओर से लोकायुक्ता का भी गठन नहीं किया गया है, जिस कारण लोकायुक्ता के अधीन आने वाले मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है।