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BBN में उद्योगों व ट्रांसपोर्ट यूनियनों से जुड़े मामले की सुनवाई अब 21 को होगी
Last Updated on December 9, 2020 by Vishal Rana
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट में बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ (BBN)औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों व टांसपोर्ट यूनियनों से जुड़े मामले पर सुनवाई 21 दिसंबर के लिए टल गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट ( High Court) के पिछले आदेशों की अनुपालना में पुलिस व जिला प्रशासन (Police and District Administration) ने तुरंत कार्रवाई की और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वांछित कदम उठाए है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे कि कोई भी निजी ट्रक ऑपरेटर यूनियनें “बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन” के सदस्यों की बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ क्षेत्र में यातायात गतिविधियों में कोई बाधा उत्पन्न न करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त एसोसिएशन को अपने उत्पाद अथवा कच्चा माल राज्य के भीतर या बाहर ले जाने के लिए यातायात के इंतजाम खुद करने की स्वतंत्रता होगी और कोई उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगा। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई।
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मामले पर पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुंडा टैक्स व स्थानीय ट्रक ऑपरेटरों द्वारा ब्लैकमेलिंग कर अवैध वसूली न रोक पाने के लिए सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि या तो सरकार अदालत के आदेशों पर अमल नहीं करना चाहती या बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। कोर्ट ने कहा था कि कई बार हाईकोर्ट ने सम्बंधित अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रक ऑपरेटर यूनियनों द्वारा अवैध गुंडा टैक्स व ब्लैकमेलिंग रोकने के आदेश जारी किए हुए हैं परंतु उन पर अमल नहीं हो रहा है। मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।