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High Court में सिंघवी की याचिका पर सुनवाई, बीजेपी सांसद हर्ष महाजन को नोटिस
Abhishek Manu Singhvi: शिमला। हाईकोर्ट (High Court) में आज सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) से राज्यसभा प्रत्याशी रहे अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) की ओर से राज्यसभा वोटिंग में बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणामों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Election) में जीत हासिल कर सांसद बने एवं प्रतिवादी बनाए गए हर्ष महाजन को नोटिस जारी 23 मई तक जवाब तलब किया है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट से हर्ष महाजन को उनकी ईमेल पर नोटिस की तामील कराने की गुहार भी लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने फिलहाल अस्विकार करते हुए साधारण प्रचलित माध्यम से नोटिस की तामील कराने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ के समक्ष इस चुनाव याचिका पर हर्ष महाजन को जवाब दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होनी है।
दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए थे
सिंघवी की ओर से दायर याचिका (Petition) में दिए तथ्यों के अनुसार, राज्यसभा वोटिंग (Rajya Sabha Voting) में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए थे। इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया वह गलत है। पर्ची निकलने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी, उससे उल्टा दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया। जो कानूनी रूप से गलत है। इन आरोपों को आधार बनाते हुए प्रार्थी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
गौरतलब है कि 27 फरवरी को हिमाचल राज्यसभा की एक सीट (Himachal Rajya Sabha Seat) के लिए चुनाव हुआ था जिसमें तीन निर्दलीय विधायकों समेत छः कांग्रेस बागी विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ़ वोट दिया था। 68 सदस्यों वाली हिमाचल विधानसभा में 34-34 पर मामला अटक गया था। टाई होने के बाद लॉटरी सिस्टम से नाम निकाला गया जिसमें हर्ष महाजन को विजयी घोषित किया गया। अब लॉटरी सिस्टम की प्रक्रिया को अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है और चुनाव रद्द करने की गुहार लगाई है ताकि पुनः इस सीट के लिए चुनाव हो सके।
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-संजू