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कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा के मामले पर हाईकोर्ट में 14 दिसंबर को सुनवाई
शिमला (विधि संवाददाता)। पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की सुरक्षा (Security Of Palampur Businessman Nishant Sharma) से जुड़े मामले पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 14 दिसम्बर को होगी। इस मामले में प्रार्थी निशांत ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे बारे हाईकोर्ट को ई-मेल के माध्यम से अवगत करवाया था। इस ईमेल को आपराधिक रिट याचिका में तब्दील करते हुए हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अंतरिम आदेश पारित कर एसपी शिमला और एसपी कांगड़ा को प्रार्थी को उचित सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए थे।
सुनवाई के दौरान एसपी कांगड़ा की ओर से बताया गया कि प्रार्थी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में लगाए आरोपों की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांगड़ा (SP Kangra) को सौंपी जा चुकी है। इस पर कोर्ट ने एएसपी कांगड़ा और एसपी शिमला को मामले की जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट (Status Report) मामले की अगली सुनवाई तक दायर करने के आदेश दिए।
यह है पूरा मामला
निशांत कुमार शर्मा ने 28 अक्टूबर 2023 को हाईकोर्ट को ई-मेल के माध्यम से अपने और अपने परिवार की जान को खतरे की बात लिखी थी। प्रार्थी ने लिखा कि वह चिंतित और भयभीत है कि उन्हें या तो हिमाचल के डीजीपी संजय कुंडू द्वारा मार दिया जाएगा या गंभीर रूप से डराया-धमकाया जाएगा। कारोबारी ने लिखा है कि गुरुग्राम में भी उस पर हमला हो चुका है, जिसमें वह बच गया। इस वारदात की रिपोर्ट को वापिस लेने के लिए उस पर दो बाइक सवार व्यक्तियों ने भागसूनाग और मैक्लोडगंज के बीच वाले रास्ते में रोक कर धमकाया। ई-मेल के मुताबिक डीजीपी कार्यालय से उसे एक ही दिन में 14 फोन आए। उसे डीएसपी व एसएचओ पालमपुर ने भी फोन किए। एसएचओ पालमपुर ने व्हाट्सएप मैसेज कर बताया कि डीजीपी उससे बात करना चाहते हैं, इसलिए उसे डीजीपी कार्यालय में वापिस कॉल कर लेनी चाहिए। कॉल बैक करने पर डीजीपी ने कहा कि निशांत तुम शिमला आओ और उनसे मिलो। इस पर जब उसने कहा कि वह क्यों उनसे मिले तो डीजीपी ने कहा कि उसे शिमला आना होगा और उनसे मिलना होगा। ईमेल के माध्यम से निशांत ने हिमाचल के ही दो रसूखदार लोगों पर उससे जबरन वसूली का दबाव बनाने की बात कही है।