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डिप्टी सीएम-सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई मेरिट आधार पर
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मेरिट के आधार (Merit Basis) पर सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार ने याचिका को गुणवत्ता के आधार पर खारिज करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने सरकार की दलीलों से असहमति जताते हुए याचिका की गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाले आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने सरकार के आवेदन पर यह निर्णय सुनाया। मामले पर अब सुनवाई मेरिट के आधार पर होगी।
मामले पर सुनवाई 16 अगस्त को होगी
बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती (BJP MLA Satpal Satti) सहित 12 बीजेपी विधायकों ने डिप्टी सीएम समेत सीपीएस (CPS) की नियुक्ति को चुनौती दी हुई है। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। याचिका में डिप्टी सीएम (Deputy CM) को कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने से रोकने के आदेशों की मांग के साथ साथ इसकी एवज में मिलने वाले अतिरिक्त वेतन को वसूलने की मांग भी की है। मामले पर सुनवाई 16 अगस्त 2023 को होगी।