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शिमला। धारा-118 में अनियमित्ताओं के मामले में राज्य चुनाव आयुक्त पी मित्रा के पॉलीग्राफ टेस्ट और वॉयस सैंपल लेने की गई अर्जी पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की जांच कर रही विजिलेंस ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश (वन) की अदालत में यह आवेदन किया था।
कोर्ट ने पी मित्रा को जवाब दाखिल करने के लिए 10 अक्तूबर का समय दिया था। ऐसे में बुधवार को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेगी। विजिलेंस राज्य चुनाव आयुक्त से दो बार पूछताछ कर चुकी है। जांच एजेंसी ने सरकार से मित्रा को आरोपी के तौर पर छानबीन में शामिल करने की अनुमति भी मांगी है। मगर इस पर अभी सरकार ने कोई निर्णय लिया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए विधि विशेषज्ञों से भी विचार विमर्श किया जा रहा है। अब तक की पूछताछ में पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा से जांच एजेंसी कुछ खास नहीं उगलवा पाई है। सूत्रों के अनुसार मित्रा ने विजिलेंस पूछताछ में स्पष्ट किया है कि वह धारा-118 से जुड़े केसों की मात्र फाइलें फॉरवर्ड करने का काम करते थे और फैसला लेने व अनुमति देने में उनका कोई हाथ नहीं है।
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