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परवाणू-शिमला फोरलेन टोल फीस वसूली संबंधित याचिका पर सुनवाई कल तक टली
Last Updated on June 2, 2021 by Vishal Rana
शिमला। परवाणू-शिमला फोरलेन (Parwanoo-Shimla Fourlane) पर सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल फीस (Toll Fee) वसूली संबंधित याचिका पर सुनवाई गुरुवार तक टल गई है। बुधवार को जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर व जस्टिस संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता व हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा के निधन के शोक में कोर्ट कार्य बुधवार को बाधित रहा। याचिकाकर्ता के अनुसार सनवारा टोल प्लाजा पर ली फीस गैरकानूनी है। याद रहे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (National Highway Authority of India) की ओर से सनवारा में स्थापित टोल प्लाजा (Sanwara Toll Plaza) पर 19 अप्रैल से टोल लेना शुरू किया गया था।
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बता दें कि इस मामले की बीते रोज हिमाचल हाइकोर्ट में सुनवाई हुई थी। हाइकोर्ट ने सनवारा टोल प्लाजा पर हो रही टोल वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी थी। हाइकोर्ट ने इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश दिए थे। कोर्ट ने सड़क की हालत ठीक नहीं होने तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के मद्देनजर टोल वसूली पर स्टे लगाई थी। चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलीमथ और जस्टिस अनूप चितकारा की खंडपीठ ने ये आदेश जारी किए थे। मामले की अगली सुनवाई आज यानी दो जून को होनी थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा के निधन के चलते यह सुनवाई नहीं हो सकी। अब यह सुनवाई कल होगी।
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