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सरकारी स्कूलों में Teachers के रिक्त पदों से संबंधित मामले पर सुनवाई पांच तक टली
Last Updated on March 3, 2020 by Deepak
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों (Vacant posts of teachers in government schools) को भरने व अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने संबंधित मामले पर सुनवाई 5 मार्च तक टल गई है। सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने सरकार को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी व जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की बेंच ने आदेश पारित किए।
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कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों में प्रदेश सरकार को स्कूलों में शिक्षकों की कमियों और मूलभूत सुविधाओं प्रदान करने संबंधित उठाए गए कदमों से कोर्ट को अवगत कराने के आदेश दिए थे। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र के अनुसार हिमाचल में 31 दिसंबर 2019 तक जेबीटी के 693, भाषा अध्यापक के 590, शास्त्री के 1049, टीजीटी आर्ट्स के 684, टीजीटी नॉन मेडिकल के 359 व टीजीटी मेडिकल के 260 के पद रिक्त पड़े थे। बार-बार आदेशों के बावजूद शिक्षकों के रिक्त पद ना भरने पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग के रवैए पर नाराजगी जताते हुए सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की थी। अब मामले पर सुनवाई पांच मार्च को होगी।