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हाई कोर्ट ने सरकार को Online Transfer Policy तैयार कर लागू करने को कहा
Last Updated on March 18, 2020 by Deepak
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वह अपने 500 कर्मचारियों से अधिक के विभाग, बोर्ड अथवा कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी (Online transfer policy) तैयार कर उसे लागू करे। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने पड़ोसी राज्य हरियाणा की तबादला नीति का उदाहरण देते हुए सरकार को उपरोक्त सलाह दी।
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कोर्ट ने वन विभाग में कार्यरत फॉरेस्ट गार्ड सुनीता देवी के तबादला आदेशों को रद्द करते हुए चिंता व्यक्त की कि कोर्ट विभिन्न फैसलों के बावजूद सरकार लगातार अपने कर्मचारियों के तबादला संविधान के अनुछेद 14 व 16 सहित अदालती दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। जिस कारण प्रभावित कर्मचारियों को पहले ट्रिब्यूनल के समक्ष जाना पड़ता था और अब ट्रिब्यूनल बंद होने पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करनी पड़ रही है।
तबादलों से जुड़ी अवांछित याचिकाओं के कारण हाईकोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। मामले के अनुसार वन मंत्री द्वारा याचिकाकर्ता सुनीता देवी की तबादला प्रक्रिया न केवल शुरू की परन्तु उस पर अंतिम निर्णय भी दिया। वन मंत्री की इस सक्रियता के कारण विभागाध्यक्ष इस तबादले पर अपना स्वतंत्र फैसला नहीं ले सका। प्रार्थी का तबादला देहरा फारेस्ट डिवीजन के तहत गुम्मेर बीट से कोटला बीट को किया गया था।