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Coronavirus के चलते हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लिए ये निर्णय, की बैठक
Last Updated on March 16, 2020 by Vishal Rana
शिमला। हाईकोर्ट (High court) बार एसोसिएशन ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण घोषित विश्वव्यापी महामारी को लेकर आपातकाल बैठक की। बैठक बार एसोसिएशन के प्रधान एनएस चंदेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइज़री व डब्ल्यूएचओ द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि 31 मार्च तक अदालतों के समक्ष सूचीबद्ध होने वाले मामलों में केवल अतिमहत्वपूर्ण मामलों को ही सूचीबद्ध किया जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि इस दौरान कोर्ट के समक्ष लगने वाले मामलों में वकीलों की अनुपस्थिति में कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित न करें।
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इस दौरान एशोसिएशन द्वारा संबंधित वकील को ही अपने अति जरूरी मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में जाने की अनुमति दी गई है। इसी संदर्भ में जिला शिमला बार एसोसिएशन ने भी निर्णय लिया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियातन कोई भी वकील 31 मार्च तक शिमला जिला अदालत चक्कर परिसर में उपलब्ध नहीं होंगे। इसलिए पक्षकारों को भी जिला अदालत परिसर में ना आने के निर्देश दिए गए हैं। शिमला बार एसोसिएशन ने अदालतों से आग्रह किया है कि इस दौरान कोई भी प्रतिकूल आदेश पारित ना किए जाएं और मामलों में जरूरी होने पर पक्षकारों की ओर से एसोसिएशन के प्रधान राजीव सरकेक व महासचिव यादवेंद्र ठाकुर की हाजिरी लगाई जाए।