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शिमला। शहर में ट्रैफिक (Traffic) की चरमराती व्यवस्था को देखते हुए प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने शहर की सड़कों पर येलो लाइन लगाए जाने के लिए चार सदसीय कमेटी का गठन किया है। इसमें पीडब्ल्यूडी (PWD) के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, डीएसपी ट्रैफिक (DSP Traffic) और एसडीएम (SDM) को सदस्य बनाया है। कमेटी को आदेश दिए हैं कि वह दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट दायर करें। न्यायाधीश तरलोक सिंह ने नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि वह 3 दिसंबर तक शहर की सड़कों पर चिन्हित की गई येलो लाइन पार्किंग की नीलामी कर कर दें और येलो लाइन लगाने के काम को पूरा करें। एक जनहित मामले की सुनवाई के दौरान शहर की सड़कों पर लगाई गई येलो लाइन की उपयोगिता व्यवहारिकता जांचने के लिए एसडीएम (SDM) शहरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करने के आदेश भी दिए। इस कमेटी को येलो लाइन चेक कर अपनी रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए हैं।
शिमला शहर में पार्किंग की कमी को देखते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान उक्त आदेश पारित किए। पिछले आदेशों में हाईकोर्ट (High Court) ने आदेश दिए थे कि शिमला शहर की सभी सड़कों पर गलत पार्किंग न हो और गाड़ियों को केवल पीली व सफेद लाइन के अंदर ही खड़ी करने की इजाजत हो। कोर्ट ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया था कि उपरोक्त आदेशों की अनुपालना के लिए दोनों अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी आदेश जारी कर पूरे प्रदेश में गाड़ियों की चेंकिंग कर यह पता लगाने के आदेश दिए थे कि कोई गाड़ी मिट्टी के तेल से तो नहीं चलाई जा रही। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को अपने अपने शपथपत्र के माध्यम से यह बताने के आदेश भी दिए थे कि उन्होंने हाईकोर्ट (High Court) द्वारा विभिन्न जनहित याचिकाओं में उन्हें दिए गए आदेशों की अनुपालना में क्या-क्या कदम उठाए।
कोर्ट मित्र जगदीश ठाकुर ने अदालत को बताया कि नगर निगम ने राम बाजार से तह बाजारियों को हटाने और शहर में अवैध निर्माण को हटाने बारे आदेशों की अनुपालना में कोताही बरती है। अदालत ने कोर्ट मित्र को आदेश दिए कि वह इस बारे विस्तृत रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करें और इसके लिए हाईकोर्ट (High Court) ने एसपी शिमला और नगर निगम आयुक्त शिमला को आदेश दिए हैं कि वे कोर्ट मित्र के लिए सहायता मुहैया करवाएं। हाईकोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिए कि वह सुनिश्चित करें कि खलीणी से बीसीएस तक येलो लाइन के भीतर पार्क की गई गाड़ियों को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए।
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