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शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने राज्य सरकार को छह महीने की अवधि में धर्मपुर-राजपुरा सड़क (Dharampur-Rajpura Road) का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सी बी बारोवालिया की खंडपीठ ने कहा कि हिमाचल सरकार (Himachal Govt) एक कल्याणकारी राज्य है और वह स्थानीय निवासियों की सड़कों तक पहुंच जैसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कानून के तहत बाध्य है। न्यायालय ने यह आदेश ठियोग उपमंडल के अंतर्गत आने गांव धर्मपुर के निवासियों द्वारा दायर एक याचिका पर दिए। जिसमें कि उन्होंने धर्मपुर-राजपुरा रोड को मोटरेबल बनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई है।
याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार इस सड़क कार्य को पूरा नहीं कर रही हैं और इस कारण इस पहाड़ी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को बहुत परेशानी हो रही है। अदालत ने आगे कहा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 को जीवन के अधिकार से जोड़ते हुए केवल अस्तित्व के लिए नही बनाया है। पहाड़ी निवासियों के लिए सड़क जैसी सुविधा देना जीवन जीने की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। उन्हें सड़क की पहुंच से इनकार करना संवैधानिक रूप से जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी के खिलाफ होगा।
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