-
Advertisement
भुंतर हनी ट्रैप मामलाः #High Court में 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Last Updated on January 7, 2021 by Sintu Kumar
कुल्लू। जिला के भुंतर थाने में दर्ज हनी ट्रैप मामले (Honey Trap Case) में 4 आरोपियों की हाईकोर्ट (#High Court) में जमानत याचिका खारिज हो गई है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह (SP Kullu Gaurav Singh) ने बताया कि भुंतर थाने में दर्ज 2 हनी ट्रैप मामले में 4 आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसके बाद आज हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि इनमें सुरेंद्र कुमार उर्फ सिकंदर, आशू कुमार, 37 वर्षीय महिला व 27 वर्षीय महिला आरोपी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हनी ट्रैप मामले में पुलिस (Police) ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह सभी आरोपी ज़िला सेशन कोर्ट से ज्यूडिशियल रिमांड पर हैं। ऐसे में हाइकोर्ट से जमानत याचिका रद्द हुई है। उन्होंने कहा कि मामले में पुलिस जल्द साबूत के साथ कोर्ट चालान पेश करेगी ।
यह भी पढ़ें: Kullu: हनी ट्रैप मामले की मुख्य सरगना महिला पर दूसरा मामला दर्ज, Arrest
बता दें कि 2 दिसंबर को भुंतर थाना में हनी ट्रैप का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद इस मामले में मुख्य सरगना महिला ने अग्रिम जमानत ली थी। जिसके बाद एक अन्य मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया और अब हाईकोर्ट ने 4 आरोपियों की जमानत याचिका रद्द की है।