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हाईकोर्ट से शिमला के तहबाजारियों को मिली 4 हफ्ते की और राहत
Last Updated on July 7, 2023 by sintu kumar
शिमला। शिमला नगर निगम आयुक्त (Shimla Municipality Commissioner) को कड़ी फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने लोअर बाजार शिमला के तहबाजारियों (Street Vendors of Shimla) को दी गई राहत 4 हफ्ते के लिए और बढ़ा दी। हाईकोर्ट ने तहबाजारियों के मामले में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर खेद जताया। पिछली सुनवाई के पश्चात नगर निगम ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि तहबाजारियों से निपटने के लिए कानून के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इसके बावजूद निगम ने टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किए बिना ही लोअर बाजार को नो वेंडिंग जोन घोषित कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि तहबाजारियों के लिए कानून के अनुसार कोई योजना भी अभी तक तैयार नहीं की। निगम ने बिना टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किए कैसे लोअर बाजार क्षेत्र को नो वेंडिंग जोन (No Vending Zone) घोषित कर दिया। कोर्ट ने तहबाजारी एसोसिएशन को अपने लाइसेंस नगर निगम से साझा करने के आदेश दिए ताकि नगर निगम उन्हें सत्यापित कर सके। नगर निगम को तुरंत टाउन वेंडिंग कमेटी (Town Vending Committee ) का गठन करने के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने सरकार को विवाद निवारण तंत्र बनाने के आदेश भी दिए।
तहबाजारियों को मिला है स्टे
इससे पहले कोर्ट ने लोअर बाजार क्षेत्र से तहबाजारियों को हटाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। नगर निगम शिमला को आदेश दिए थे कि वह तहबाजारियों को हटाने से पहले उन्हें 30 दिनों का नोटिस जारी करें। कोर्ट ने तहबाजारियों के पुनर्स्थापन में लगने वाले समय की जानकारी भी मांगी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कोई भी तहबाजारी एंबुलेंस और अग्निशमन की गाड़ियों की आवाजाही में बाधक न बने। निगम ने कोर्ट को बताया था कि कई तहबाजारियों को हटा दिया गया है और उनका सब्जी मंडी के मैदान में पुनर्स्थापन किया जाएगा।
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