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#HighCourt: धर्मपुर विकास खंड पंचायत चुनाव पर रोक मामले में सरकार को Notice
Last Updated on January 5, 2021 by Sintu Kumar
शिमला। हाईकोर्ट (#HighCourt) ने मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड में पंचायती चुनाव (Dharampur Panchayat Election) पर पुनः रोक लगाने की गुहार को लेकर आवेदन पर सरकार को नोटिस (Notice) जारी किया। कोर्ट (Court) ने सरकार को इस आवेदन का जवाब शुक्रवार तक देने के आदेश जारी किए। मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई है। प्रार्थी पवन कुमार द्वारा दायर इस आवेदन में धर्मपुर ब्लॉक में आरक्षण रोस्टर को लेकर उठाए मुद्दों पर तुरंत फैसले व फैसले तक चुनावी प्रक्रिया पर फिर से रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। प्रार्थी का आरोप है कि सरकार ने इस बार आरक्षण रोस्टर में कथित रूप से धांधली बरती है। इस कथित धांधली को लेकर धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की कोठुआं पंचायत निवासी पवन कुमार ने इस पंचायत को लगातार पांचवीं बार आरक्षित (Reserved) करने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रार्थी के आग्रह पर ही हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर को जारी आदेशानुसार चुनावी प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटा लिया था। अब प्रार्थी ने रोक हटाने वाले आदेश को वापस लेने और उसकी याचिका पर अंतिम सुनवाई करने की गुहार लगाई है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ अपने स्थानांतरण पर गुरुवार को सुबह 10 बजे हिमाचल हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी न्यायाधीश मलिमथ को शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति की ओर से 31 दिसम्बर को जारी अधिसूचना के तहत उनका तबादला उत्तराखंड हाईकोर्ट से हिमाचल हाईकोर्ट किया गया था। 25 मई 1962 को जन्मे न्यायाधीश आर मलिमथ ने 28 जनवरी 1987 से कर्नाटक हाईकोर्ट में वकालत शुरू की थी। 18 फरवरी 2008 को वे कर्नाटक हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और 17 फरवरी 2010 को उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अपने तबादले के पश्चात 5 मार्च 2020 को इन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश (Judge) के तौर पर कार्यभार संभाला था।