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शिमला: कमला नेहरू हॉस्पिटल में बच्चा बदलने से जुड़े मामले में High Court ने दिए यह आदेश
Last Updated on January 3, 2020 by Vishal Rana
शिमला। कमला नेहरू हॉस्पिटल में बच्चा बदलने से जुड़े मामले की दोबारा विभागीय जांच (Departmental inquiry) करने के आदेशों को हाईकोर्ट (High Court) ने निरस्त कर दिया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने 30 अप्रैल 2019 को जारी उन आदेशों को निरस्त कर दिया, जिसके तहत बच्चा बदलने से जुड़ी घटना के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दोबारा से जांच करने के आदेश (Order) जारी कर दिए थे। उक्त मामले को लेकर स्टाफ नर्स इंदिरा ठाकुर व वसुंधरा देवी के खिलाफ विभागीय जांच अमल में लाई गई थी। डॉक्टर आरके बारिया, सह निदेशक स्वास्थ्य को 14 अगस्त 2017 को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने उक्त मामले को लेकर जांच की और निदेशक स्वास्थ्य 28 दिसंबर 2017 को अपनी रिपोर्ट पेश की।
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निदेशक स्वास्थ्य ने 14 मार्च 2018 को जांच रिपोर्ट में कुछ कमियां बताते हुए पुनः रिपोर्ट देने को कहा। जांच अधिकारी ने दोबारा से रिपोर्ट तैयार की और 9 जनवरी 2019 को इसे निदेशक स्वास्थ्य के समक्ष पेश किया, जिसके अनुसार दोनों कर्मियों की इस मामले में मात्र मानवीय भूल के अलावा कोई गलती नहीं पाई गई। फिर भी निदेशक स्वास्थ्य इस जांच से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पुनः जांच रिपोर्ट (Report) पेश करने के आदेश दे डाले। लेकिन पुनः जांच के दौरान दोनों कर्मियों के खिलाफ दोष साबित नहीं हुए और रिपोर्ट दोनों कर्मियों के पक्ष में गई। स्वास्थ्य निदेशक ने जांच रिपोर्ट को निरस्त करने की बजाए उक्त मामले में दोबारा जांच के आदेश जारी कर दिए। इन आदेशों को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई। मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात हाईकोर्ट ने यह पाया कि कानूनन अब इस मामले में दोबारा जांच किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण हाईकोर्ट ने इन आदेशों को निरस्त कर दिया।