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सुंदरनगर। उपमंडल सुंदरनगर के जड़ोल में दिसंबर, 2019 में बाप -बेटे पर हुए कातिलाना हमले को लेकर हाईकोर्ट (High Court) ने पुलिस व सरकार को नोटिस (Notice) जारी कर जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष के आरोपों पर चार आरोपियों सहित प्रदेश मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस के साथ दस को नोटिस जारी किए और दो सप्ताह में जबाव देने के आदेश दिए हैं।
बता दें कि 18 दिसंबर 2019 की शाम को सुंदरनगर से त्रिफालघाट रूट की निजी बस चालक सोहन सिंह पर जड़ोल चौक पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया था और लहुलुहान कर जातिसूचक शब्दों में गाली गलौच की। इस दौरान उसे बचाने आए उसके पिता पर भी आरोपियों ने ग्रिप और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल दिया था और जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। लेकिन न्याय ना मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां पर शिकायत दायर की। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए पुलिस सरकार सहित इस मामले से जुड़े करीब 10 लोगों को नोटिस जारी किया है।
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