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कोर्ट के आदेशों की अवमाननाः हाईकोर्ट ने लोनिवि के मुख्य अभियंता को कारण बताओ नोटिस किया जारी
शिमला। कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर अवमानना किए जाने के आरोप में प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग मुख्य अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अदालती आदेशों की अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने सोम भारद्वाज द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। कोर्ट ने यह पाया कि जय दयाल प्रतिवादी की याचिका खारिज होने के बावजूद उसे मुख्य अभियंता ने दस दिनों के भीतर ही उसके मनपंसद स्टेशन पर एडजस्ट कर दिया।
मामले पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगी
मामले के अनुसार लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 जय दयाल प्रतिवादी ने 15 मार्च 2023 को लोक निर्माण विभाग द्वारा उसे रामपुर से धर्मपुर उप मंडल स्थानांतरित करने के तबादला आदेशों को याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। जिसे हाईकोर्ट ने 22 मार्च को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने पाया था कि जय दयाल ने अधिकतर समय लोक निर्माण विभाग रामपुर उपमंडल में ही बिताया है। इतना ही नहीं उसने 21 जनवरी 2023 को खुद भी डीओ नोट लेकर रामपुर उपमंडल से स्थानांतरित न करने की प्रार्थना की थी। जय दयाल खुद डी ओ नोट का लाभार्थी रहा था इस कारण वह इसी आधार पर याचिका चलाने की पात्रता नहीं रखता था और इसी आधार पर कोर्ट से केस हार गया। केस खारिज होने के बाबजूद 10 दिनों के भीतर ही जय दयाल के तबादला आदेश धर्मपुर की बजाए निरमंड कर दिए और निरमंड में काम कर रहे सोम भारद्वाज को जय दयाल के स्थान पर धर्मपुर उपमंडल के लिए स्थानांतरित कर दिया। अब सोम भारद्वाज ने 3 अप्रैल को जारी स्थानान्तरण आदेशो को चुनौती दी है। कोर्ट ने इन आदेशों पर स्थगन आदेश पारित कर दिए है। मामले पर सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।
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