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कैलाश फेडरेशन के निदेशक पद के चुनाव के लिए गौरव शर्मा का नामांकन स्वीकार करने के आदेश
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने कैलाश फेडरेशन शिमला के निदेशक पद के चुनाव के लिए गौरव शर्मा के नामांकन को स्वीकार करने के आदेश पारित किए हैं। कोर्ट ने सहकारी सभा पंजीयक की ओर से नामांकन को रद्द किए जाने के फैसले को खारिज करते हुए न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह आदेश जारी किए। प्रार्थी गौरव शर्मा के अनुसार चुनाव अधिकारी ने उसके नामांकन को गैर कानूनी तरीके से रद्द किया था। कोर्ट को बताया गया था कि सहकारी सभा के रजिस्ट्रार ने 30 जून 2023 को कैलाश फेडरेशन के चुनाव कार्यक्रम जारी किया था। रजिस्ट्रार ने प्रार्थी के नामांकन को यह कहकर खारिज कर दिया था कि उसके नामांकन को दूसरे उम्मीदवार ने सत्यापित किया है।
कोर्ट को बताया गया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 20 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने थे। कोर्ट ने मामले को अति आवश्यक पाते हुए जवाब दायर करने के आदेश पारित करने के बजाए रिकॉर्ड तलब किया। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि हालांकि नामांकन पत्र को अन्य उम्मीदवार की ओर से सत्यापित किया जाना गलत नहीं है। लेकिन यह एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की विश्वसनीयता के संबंध में सवाल उठाएगा। कोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि रजिस्ट्रार ने बिना नियम के प्रार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने पाया कि न तो किसी ने इसके बारे में आपत्ति जताई है और न ही इस तरह का कोई नियम है।
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