वोट डालने के मामले में एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन को हाईकोर्ट के आदेश
Update: Friday, May 3, 2019 @ 10:51 PM
शिमला। हिमाचल प्रदेश में जरूरी सेवाओं में जुड़े कर्मचारी को लोकसभा (Lok Sabha) में वोट (Vote) डालने के लिए जरूरी प्रावधान बनाए जाने के लिए प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) में गुहार लगाईं है। प्रार्थी एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन (HRTC Driver Union) द्वारा प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि जिस दिन हिमाचल में लोकसभा के चुनाव के लिए वोट डाले जाने है उस दिन वो ड्यूटी पर होंगे। प्रार्थी यूनियन ने हाईकोर्ट से गुहार लगाईं है कि चुनाव आयोग (Election commission) को आदेश दिए जाए कि उन्हें भी पोस्टल बेल्ट के जरिये वोट डाले जाने का अधिकार दिया जाए।
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि चुनाव आयोग द्वारा 7 मार्च, 2014 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत प्रार्थी यूनियन के कर्मचारियों की तरह अन्य कर्मचारी जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, पुलिस कर्मी, डॉक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और कई अन्य कर्मचारी जो प्रदेश में जरूरी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए चुनाव आयोग द्वारा पोस्टल बेल्ट के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग करने बारे कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

खंडपीठ ने प्रार्थी यूनियन को आदेश दिए कि वह दो दिनों के भीतर इस बारे एसिस्टेंट सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के माध्यम से केंद्रीय सरकार को प्रतिवेदन करें और केंद्र सरकार (Central Government) को आदेश (Order) दिए हैं कि वह चुनाव आयोग से परामर्श कर सात दिन के भीतर प्रार्थी यूनियन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर निर्णय ले। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को सुनिश्चित करवाया कि इस मामले को राज्य के उच्च अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि इस बारे केंद्रीय सरकार और चुनाव आयोग से विचार विमर्श किया जाए।अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 17 मई को निर्धारित की है।