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High Court के आदेश : प्रवासी मजदूरों को तत्काल जरूरी सुविधाएं-राशन मुहैया करवाए Govt
शिमला। कोरोनावायरस के खौफ के बीच हाईकोर्ट (High court) ने प्रदेश सरकार को प्रवासी मजदूरों को तुरन्त खाद्य सामग्री व अन्य मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट के आदेशों की अक्षरशः अनुपालना हेतु प्रार्थी की ओर से सम्बधित जिला प्रशासन के समक्ष मूलभूत सुविधाएं देने बाबत विस्तृत ब्योरा भी रखना होगा। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने प्रार्थी सुभाष चन्दरन द्वारा दायर जनहित याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video conferencing) द्वारा सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किए।
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खंडपीठ ने आदेशों की अनुपालना बाबत स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष दायर करने के आदेश जारी किए। पेशे से वकील प्रार्थी ने हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर करके प्रदेश सरकार को हज़ारों प्रवासी मजदूरों को राशन सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की गुहार लगाई है। प्रार्थी ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया कि प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को खाद्य सामग्री व अन्य रहने योग्य सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही है। प्रार्थी ने याचिका में भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व अन्य हाईकोर्ट द्वारा इस बाबत जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कोर्ट से आग्रह किया है कि प्रदेश सरकार को इन प्रवासी मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के जरूरी निर्देश दिए जाये। मामले पर आगामी सुनवाई 5 मई को होगी। जाहिर है इस समय प्रदेश में बाहरी राज्यों के मजदूर फंसे हुए हैं, जो यहां पर काम की तलाश में आए पर लॉकडाउन के चलते वापस नहीं जा पाए।