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ज्वालामुखीः हाईकोर्ट के आदेश, खुलेगी अधवानी गौशाला-जताया आभार
Last Updated on January 17, 2020 by Deepak
ज्वालामुखी। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद वर्षों से बंद पड़ी नवनिर्मित अधवानी गौशाला का ताला खुलने का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं कि जिस उद्देश्य के लिए सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर अधवानी में गौशाला का निर्माण किया है, उस गौशाला को उस उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाए, यह सुनिश्चित करें।
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बता दें कि अधवानी गौशाला को खुलवाने के लिए हिमगिरी हिंदू महासभा की अगुवाई में शुरू हुई मुहिम में गौरक्षा समिति ज्वालामुखी, गौरक्षा समिति अधवानी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शहीद भगत सिंह यूथ कल्ब देहरा लगातार प्रशासन के समक्ष इस गौशाला को खुलवाने का ज्ञापन सौंपकर व रैलियां निकालकर अपनी मांग रखते रहे, लेकिन प्रशासन ने इस मामले में कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई। इससे आहत ज्वालामुखी से किशन शर्मा ने हाईकोर्ट में पुख्ता दस्तावेजों के साथ जनहित याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट में उनके पक्ष को सही ठहराते हुए गौशाला खोलने को आदेश जारी करते हुए अन्य विषयों पर सरकार को जवाब देने का कहा गया है, जिसमें डीसी कांगड़ा, डायरेक्टर पशुपालन व एसडीएम ज्वालामुखी को नोटिस जारी किया गया है।
हिमगिरी हिंदू महासभा राज्य अध्यक्ष संजय शर्मा, सचिव किशन शर्मा ने ज्वालामुखी में मीडिया से बातचीत में बताया कि अधवानी गौशाला खोलने को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों पर न्यायालय का समस्त ज्वालामुखी विधानसभा की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हैं।