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हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के दिए आदेश
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने लोअर बाजार शिमला से अतिक्रमण हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने के लिए पारित किए गए आदेशों की अनुपालना के लिए कम से कम 15 सदसीय टीम का गठन करने के नगर निगम को आदेश जारी किए है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने 17 मई के लिए अनुपालना रिपोर्ट तलब की है।
कोर्ट ने नगर निगम को आदेश दिए कि वह 24 अप्रैल को पारित आदेशों की अक्षरश अनुपालना सुनिश्चित करें। कोर्ट ने पुलिस बल के जरिये अतिक्रमण व ओवर हैंगिंग हटाने के आदेश दिए थे। एसपी शिमला को उचित पुलिस सहायता मुहैया करवाने को कहा गया था। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान व्यापार मंडल शिमला व तहबाजारी एसोसिएशन को प्रतिवादी बनाया था। कोर्ट ने नगर निगम शिमला में दिहाड़ीदारों के 47 रिक्त पड़े पदों को चिंताजनक बताते हुए मुख्य सचिव को आदेश दिए थे कि वह इस मामले को देखें और अपना शपथ पत्र अदालत के समक्ष दायर करें।
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कोर्ट ने नगर निगम शिमला को यह छूट दी है कि वह अदालती आदेशों की अनुपालना करने के लिए दैनिक भोगी के तौर पर कर्मचारियों को तैनात कर सकता है। शिमला शहर में अतिक्रमण को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने उपयुक्त जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए थे। अदालत ने निगम से आशा जताई थी कि अतिक्रमणकारियों को संशोधित नियमों के तहत दंडित किया जाएगा। अदालत ने निगम से पूछा था कि शिमला शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए अदालत की ओर से पारित आदेशों की अनुपालना में क्या कदम उठाए गए हैं।