- Advertisement -
शिमला। हाईकोर्ट (High Court)ने जीवीके मिशन डायरेक्टर को 108 और 102 एंबुलेंस (Ambulance) में कार्यरत चालकों और तकनीकी स्टाफ के वेतन वृद्धि (salary) के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 108 और 102 एंबुलेंस में कार्यरत चालकों और तकनीकी स्टाफ के वेतन निर्धारण और दूसरी अन्य मांगों के बारे में मामला सक्षम लेबर अथॉरिटी (Competent labor authority) को भेज दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 108 और 102 में कार्यरत चालकों और तकनीकी स्टाफ को भविष्य में किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन नहीं करने के भी आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि जब तक सक्षम लेबर अथॉरिटी इन कर्मचारियों का न्यूनतम मजदूरी एक्ट के तहत वेतन निर्धारण नहीं करती, तब तक इन कर्मचारियों को 20 जनवरी से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।
कोर्ट ने सक्षम लेबर अथॉरिटी को आदेश दिए कि वह इन कर्मचारियों का मामला छह महीने में निपटाए। अगस्त, 2019 में अखबारों में छपी खबर के अनुसार 108 और 102 एंबुलेंस में कार्यरत ड्राइवर और तकनीकी स्टाफ ने मांगें न मानने पर पांच अगस्त तक सेवाएं बंद करने का अल्टीमेटम दिया था। हाईकोर्ट ने इस खबर पर संज्ञान लिया था। गौरतलब है कि एंबुलेंस कर्मचारी हरियाणा राज्य के 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की तरह अधीनस्थ करने, समान काम समान वेतन, एंबुलेंस कर्मचारियों को अस्थाई नौकरी को स्थायी करने, ठेकेदारी प्रथा से मुक्तिए कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की घटना होने पर परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी देने की मांगें उठा रहे थे।
- Advertisement -