- Advertisement -
नई दिल्ली। पटाखों के धुएं और प्रदूषण से होने वाले खतरे को देखते हुए इस साल दिवाली पर आतिशबाजी की राशनिंग की गई है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हे कि 19 अक्टूबर को दशहरे पर, 7 नवंबर को दिवाली पर और 23 नवंबर को गुरु परब पर तीन घंटे के लिए ही आतिशबाजी की इजाजत होगी।
यह आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है। हाईकोर्ट ने आधी रात तक पटाखे छोड़ने पर बैन लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि तीनों मौकों पर शाम साढे़ 6 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी तीनों मौकों पर पटाखे चलाने का यही समय निर्धारित किया है।
आदेश प्रदूषण पर रोकथाम के लिए जारी किया गया है। यह आदेश 24 नवंबर तक लागू रहेगा। यह आदेश जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस अमित रावल की संयुक्त बेंच ने जारी किया। यह आदेश पंजाब, चंडीगढ़ एवं हरियाणा क्षेत्र के लिए लागू होगा। लोगों पर नज़र रखने के लिए पीसीआर वैन भी तैनात रहेगी।
- Advertisement -