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शिमला। हाईकोर्ट (Highcourt) ने लोक सेवा आयोग (public service Commission) की सदस्य रचना गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ फेसबुक (Facebook) व अन्य सोशल मीडिया (Social Media) पर किसी भी तरह की पोस्ट डालने पर रोक लगा दी है। न्यायधीश चंद्र भूषन बारोवालिया ने प्रार्थी रचना गुप्ता द्वारा दायर आवेदन की सुनवाई के पश्चात आदेश पारित किए कि प्रतिवादी देवाशीष भट्टाचार्य भविष्य में प्रार्थी और उसके परिजनों के विरुद्ध सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट नहीं डालेगा।
प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादी उनके व उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार कर रहा है, जिस पर रोक लगाई जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाया और प्रतिवादी को प्रार्थी और उनके परिजनों के खिलाफ सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने पर रोक लगा दी। ज्ञात रहे कि प्रार्थी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणियां किए जाने पर प्रतिवादी पर मानहानि का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में मामला दायर किया है, जोकि सुनवाई के लिए लंबित है। वादी ने आरोप लगाया है कि जब वह लोक सेवा आयोग में सदस्य बनी उसके बाद प्रतिवादी फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से गैर जिम्मेदाराना व अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, जिससे उनकी छवि को आघात पहुंचा। वादी का आरोप है कि प्रतिवादी ने जानबूझ कर उनका व उनके पति का नाम बदनाम किया है।
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