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हाईकोर्ट ने एसडीएम रोहड़ू के तबादले पर लगाई रोक, राजनीतिक आधार पर हुई ट्रांसफर
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने मात्र एक माह बाद किए गए एसडीएम रोहड़ू की स्थानांतरण अधिसूचना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व निजी तौर पर प्रतिवादी बनाये एसडीएम राजगढ़ को नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश अमजद ए सैयद व न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में एसडीएम रोहड़ू सन्नी शर्मा द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी के मात्र एक माह बाद रोहड़ू से राजगढ़ के लिए स्थानांतरण आदेश पारित कर दिए गए।
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प्रार्थी ने अपनी याचिका में यह आरोप लगाया है कि उसकी स्थानांतरण अधिसूचना हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष शशि बाला व बीजेपी नेता की सिफारिश पर किए गए हैं। उसके 8 साल के सेवाकाल में कुल मिलाकर 9 बार स्थानांतरण आदेश पारित किए गए हैं, जिसमें अधिकतर स्थानांतरण आदेश राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते किए गए हैं। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति जताते हुए स्थानांतरण अधिसूचना पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से याचिका का जबाब तलब किया है। मामले पर सुनवाई 11 जुलाई को होगी।
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