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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने तीस हजारी कोर्ट मामले (Tis Hazari Court Cases) में पुलिस की अर्जी को खारिज कर दिया है। पुलिस ने वकीलों पर एफआईआर (FIR) दर्ज कराने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका (Plea) के खारिज हो जाने के बाद अब वकीलों के खिलाफ किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय की अर्जी खारिज कर दी है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 2 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसा को लेकर हाई कोर्ट के आदेश पर स्पष्टता मांगी थी।
बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट में कहा गया कि, गृह मंत्रालय की स्पष्टीकरण की मांग वाली अर्जी का निपटारा कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट की बनाई गई कमेटी ही मामले की जांच करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा हमने अपने रविवार के आदेश में कहा था कि केवल 2 एफआईआर जो उस दिन तक दर्ज हुई हैं, उसको लेकर कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है तो उस पर दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर सकती है।
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