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Vimal Negi Case: हाईकोर्ट ने खारिज की निलंबित निदेशक देशराज की अग्रिम जमानत याचिका
Vimal Negi Death Case: हिमाचल हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत मामले (Vimal Negi Case)में एचपीपीसीएल के पूर्व निदेशक देशराज (Former Director Deshraj)की अग्रिम जमानत याचिका को आज खारिज कर दिया है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने गत 24 मार्च को दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। पूर्व निदेशक देशराज की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत याचिका (Bail plea)दायर की गई थी। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि जो एफआईआर ( FIR)दर्ज की गई है, वह गलत है और उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी।
देसराज का आचरण संदेहास्पद, बताया जा रहा फरार
देसराज ने पूरे प्रकरण से खुद को अलग बताते हुए कहा कि विमल नेगी उसका साथी था, उन्होंने पढ़ाई भी इकट्ठी पूरी की और नौकरी में भी एक साथ लगे। प्रार्थी का कहना था कि किसी से काम लेना कोई गुनाह नहीं है। इसी पर हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। इससे पहले सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि प्रार्थी का आचरण संदेहास्पद है क्योंकि उसे उसके निजी सहायक के माध्यम से तलाशने की कोशिश की गई है परंतु उसका मोबाइल फोन बंद है। प्रार्थी ने अपने कार्यालय में भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है और जांच से बचने के लिए भाग गया है।
नेगी की पत्नी की शिकायत पर हुई कार्रवाई
उल्लेखनीय है कि दस मार्च से लापता एचपीपीसीएल के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था। नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने सीएम को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन एमडी, निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर उनके पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। नेगी की पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में कथित तौर पर आरोपी बनाए गए पूर्व निदेशक देस राज पर विमल नेगी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए हैं।
कुलभूषण खजूरिया