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शिमला। केंद्र से फंड जारी होने के बाद भी हिमाचल (Himachal) के सरकारी अस्पतालों (Govt Hospital) में ट्रामा सेंटर शुरू नहीं किए जाने के मामले को हाईकोर्ट (High Court) ने गंभीरता से लिया है। चीफ जस्टिस सूर्य कान्त और जस्टिस अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए कि हिमाचल में 9 ट्रामा सेंटर बनाये जाने के बारे में प्रोपोजल पेश करे और साथ ही बताए कि ये ट्रामा सेंटर कहां-कहां स्थापित किये जाने है।
ट्रामा मिशन के तहत प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा फंड जारी किये जाने के बावजूद भी ट्रामा सेंटर शुरू नहीं किये गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने 25 फ़रवरी को दायर शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि IGMC शिमला में नए ब्लाक का निर्माण कार्य अगले माह शुरू किया जाना है। ट्रामा सेंटर को इस नए ब्लॉक के कुछ भाग में स्थापित किया जाना है इसलिए ट्रामा सेंटर को शुरू नहीं किया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार से 14 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं।
कोर्ट ने IGMC शिमला के नए ब्लाक का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने और मशीने खरीदने के आदेश दिए है। डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में ट्रामा सेंटर के बारे में न्यायालय को बताया गया कि ट्रामा सेंटर लेवल-2 के लिए 1.35 करोड़ रुपये निर्माण कार्य और 3.40 करोड़ रुपये मशीनों के लिए केन्द्र सरकार ने स्वीकृत किये गए है और इस ट्रामा सेंटर की रिपोर्ट स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार के लिए भेजी गई है। मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।
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