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High Court ने प्रदेश सरकार से 22 अप्रैल तक मांगा जवाब, यह है मामला
Last Updated on April 20, 2020 by Vishal Rana
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों को होने वाली समस्याओं को दूर करने के आग्रह को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (video Conferencing) के माध्यम से मामले पर सुनवाई हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।
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उन्होंने खंडपीठ को राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में न्यायालय को अवगत करवाया। प्रदेश महाधिवक्ता के आग्रह पर राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने लिए 22 अप्रैल तक का समय दिया गया। प्रार्थी ने याचिका के अलावा कुछ अतिरिक्त दलीलें रखी। इन्हें लिखित तौर पर पेश करने के लिए प्रार्थी को समय दिया गया। उसकी प्रतिलिपि तुरंत राज्य सरकार को देने के आदेश पारित किए गए, ताकि राज्य सरकार पूर्णतया अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सके। अब इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सुना जाएगा।