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हमीरपुर Bus Stand पर नई दुकानों के आवंटन प्रक्रिया पर HC का स्टे, DC सहित 34 को नोटिस
Last Updated on March 3, 2020 by Deepak
हमीरपुर। बस अड्डे के सामने खोखे हटाकर दुकानदारों को नगरपरिषद की दुकानों में शिफ़्ट करने की प्रक्रिया एक बार फिर क़ानूनी पचड़े में फंस गई है। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने एक आदेश जारी कर आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने डीसी, ईओ सहित 34 लोगों को नोटिस जारी कर इस विषय पर चार सप्ताह में जवाब दायर करने को कहा है। तब तक के लिए दुकानों की आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।
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हाईकोर्ट ने सीडबल्यूपी 931/2020 की सुनवाई करते हुए यह स्टे ऑर्डर जारी किए हैं। याचिकाकर्ता प्रेम चंद,रणजीत सिंह, वीरेंद्र मल्होत्रा,सुमना देवी,धनी राम और विजय कुमार ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रशासन ने दुकानों के आवंटन के समय उनके साथ न्याय नहीं किया है। कुछ प्रभावशाली दुकानदारों को प्राइम लोकेशन वाली दुकानें दे दी गई हैं, जिन पर इनका हक़ बनता है। चीफ़ जस्टिस की बेंच ने डीसी, ईओ सहित 34 लोगों को नोटिस भेज जवाब मांगा है और दुकानों की आवंटन प्रक्रिया पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है।