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अटल टनल पर गंदगी हटाने का क्या बनाया प्लान, हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी
शिमला। हाईकोर्ट अब अटल टनल (Atal tunnel) के आसपास पसरी गंदगी (Spreading dirt) और कचरे पर सख्त हो गया है। अब हाईकोर्ट (HighCourt) ने इस संबंध में एक एक्शन प्लान बताने का आदेश दिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव, पर्यटन के प्रधान सचिव, लाहुल स्पीति व कुल्लू के डीसी, बीआरओ दीपक प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर परिषद मनाली को एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में जवाब तलब करने के लिए कहा गया है।
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आपको बता दें कि अटल टनल एक मशहूर पर्यटन स्थल (Tourist place) बन चुका है। यहां बड़ी संख्या में देश-विदेश के पर्यटक लाहुल स्पीति की खूबसूरत वादियों का नजारा लेने आते हैं। यही पर्यटक अटल टनल के आसपास कूड़ा-कचरा भी फैला रहे हैं। यही वजह है कि यहां गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। वहीं यहां न तो कूड़ेदानों की व्यवस्था की गई है और न ही शौचालयों की समुचित व्यवस्था है। अब इसी अव्यवस्था का कड़ा संज्ञान लिया गया है। इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश एए सैय्यद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने शपथ दायर किया है और कूड़े-कचरे को हटाने के संबंध में एक्शन बताने के लिए आदेश (Order) जारी किए हैं।
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वहीं कोर्ट ने गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माने के नियम और एक वर्ष में वसूल किए जुर्माने की रकम की जानकारी भी बताने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में खंडपीठ ने गंदगी रोकने के लिए बनाए हुए व बनाने जाने वाले प्रावधानों की जानकारी मांगी है। इनमें पुरुषों-महिलाओं के लिए टॉयलेट, डस्टबिन, चेतावनी बोर्ड और साफ-सफाई के नियम शामिल किए गए हैं। इस मामले पर सुनवाई 17 अगस्त को होगी। यह टनल रोहतांग दर्रे की नीचे बनाई गई है। इस टनल को बनाने में 3200 करोड़ रुपए का खर्च आया था और इसे बीआरओ ने बनाया था।
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