- Advertisement -
शिमला। प्रदेश की जेलों में कैदियों की अमानवीय स्थिति पर कड़ा संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने गृह सचिव व डीजी जेल को 20 नवंबर को तलब किया है । मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इन अधिकारियों को यह स्पष्ट करने के आदेश दिए कि इन्होंने 19 मार्च को अनुपालना संबंधी आदेशों की स्टेटस रिपोर्ट दायर क्यों नहीं की। प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक जेल को प्रत्येक जिला के सत्र न्यायाधीशों व जिला आयुक्तों के साथ मिलकर संबंधित जेलों का निरीक्षण करने व सजा काट रहे कैदियों की रहन सहन संबंधी स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट के माध्यम से दाखिल करने के आदेश दिए थे। यह निरीक्षण 6 सप्ताह के भीतर करने को कहा गया था।
कोर्ट ने जेल वाइज विस्तृत रिपोर्ट, जेलों की आंतरिक स्थिति को दुरुस्त करने बावत उठाए जाने वाले सुझावों सहित दाखिल करने के आदेश जारी किए थे। न्यायालय पुलिस महानिदेशक जेल को प्रदेश की सभी जेलों का दौरा करने व विस्तृत रिपोर्ट जेल वाइज दाखिल करने के आदेश जारी किए थे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने जेल में सजा काट रहे कैदियों के उपचार व उन्हें अच्छा भोजन मुहैया करवाने बावत उठाए गए कदमों की जानकारी देने वाली एक्शन टेकन रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष दाखिल करने को कहा था। न्यायालय ने यह आदेश जनहित में दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात् पारित किए। मामले पर सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
- Advertisement -