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शिमला। आदेशों की अनुपालना न करने पर हाईकोर्ट (High Court) ने शिक्षा विभाग (Education Department) के प्रधान सचिव कमलेश कुमार पंत व उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत के शर्मा को तलब किया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 22 अगस्त को कोर्ट में तलब किया है। अगली सुनवाई को उनके खिलाफ लगाए जाने वाले चार्ज पर भी उन्हें सुनाए जाएंगे। हाईकोर्ट (High Court) के न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने आदेशों में यह स्पष्ट किया कि प्रधान सचिव द्वारा न्यायालय के समक्ष दायर किए गए आवेदन पर उन्हें 30 अक्टूबर 2018 को पारित निर्णय की अनुपालना के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया था, जो 31 जुलाई को खत्म हो गया था।
मगर अभी तक कोर्ट के आदेशों की अनुपालना नहीं की गई है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के मुताबिक डीएवी (DAV) पीजी कॉलेज दौलतपुर चौक को राज्य सरकार ने 14 सितंबर 2006 को अपने अधीन ले लिया था। 4 जनवरी 2007 को राज्य सरकार ने कुछ टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ की सेवाओं को भी ले लिया था। मगर प्रार्थी कमलेश कुमार व अन्यों की सेवाओं को इस कारण लेने से मना कर दिया था कि उन्हें डीएवी कॉलेज दौलतपुर चौक द्वारा निजी तौर पर इकट्ठे किए गए फंड द्वारा वेतन का हस्तांतरण किया जाता था। उनके वेतन के लिए शिक्षा विभाग की ओर से ग्रांट इन एड नहीं दी जाती थी।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के इस निर्णय को गलत ठहराते हुए राज्य सरकार को यह आदेश जारी किए थे कि प्रार्थी शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की तरह 14 सितंबर 2006 से समायोजित किया जाए। हाईकोर्ट (High Court) ने वरिष्ठता समायोजन की तारीक से देने के अलावा अन्य लाभ नेशनल बेसिस पर दिए जाने के आदेश भी जारी किए थे। प्रार्थियों का यह आरोप है कि हाईकोर्ट (High Court) के आदेशों के बावजूद राज्य सरकार ने इन आदेशों की अनुपालना नहीं की है।
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