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चिखर स्कूल में जातिगत भेदभाव मामलाः हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को किया जवाब तलब
शिमला। हाईकोर्ट ने शिमला जिला के चिखर स्कूल में जातिगत भेदभाव( Caste discrimination) से जुड़े मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मुख्य सचिव ( Chief Secretary )से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव समेत प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक और उप निदेशक तथा चिखर स्कूल के एसएमसी अध्यक्ष को प्रतिवादी बनाया है। मामले की सुनवाई 11 मई को निधारित की गई है। हाईकोर्ट ने मामले का स्वत संज्ञान लिया है।
प्रधानाचार्य ने जिला उपनिदेशक को भेजी थी शिकायत
बताया गया है कि इसकी शिकायत बीते दिसम्बर माह में स्कूल के प्रधानाचार्य ने जिला उपनिदेशक को भेजी थी, लेकिन मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब से स्कूल में एक दलित महिला को बतौर मिड-डे मील कर्मी ( Mid day meal worker)नियुक्त किया गया है, तब से स्कूल में यह विवाद उत्पन्न हुआ है। स्कूल के 40 बच्चों में से 20 बच्चे ही महिला के बनाए हुए भोजन को खाते है। बाकी 20 बच्चे स्कूल में दोपहर का भोजन नहीं खाते। हालांकि जब दूसरे कर्मी भोजन तैयार करते है तो सभी बच्चे स्कूल में ही भोजन करते हैं। स्कूल में दोपहर के भोजन के लिए भी बच्चों को अलग-अलग बिठाया जाता है। जिन शिक्षकों ने यह मामला उठाया था, उन्हें बाद में यहां से किसी अन्य स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया।
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