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High Court : शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने सोलन जिले के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी स्थित बैटरी बनाने वाली एक कंपनी द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के मामले पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) के सदस्य सचिव को आदेश दिए हैं कि वह अपने शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट को बताए कि क्या उक्त कंपनी प्रदूषण नियमों का पालन कर रही है या नहीं। कोर्ट ने कल इस संबंध में शपथपत्र दायर करने को कहा है। कोर्ट मित्र श्रेया चौहान की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा कंपनी का औचक निरीक्षण किए जाने पर कई सारी प्रदूषण नियमों पर त्रुटियां पाई गई। इस बारे कोर्ट मित्र द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट दायर कर दी गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने गांव हांडा खुंडीवासियों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव, सचिव स्वास्थ्य, सचिव आईपीएच, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन, एसडीएम नालागढ़ और बैटरी बनाने वाली कंपनी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। पत्र में आरोप लगाया गया है कि यह कंपनी गांव के पास ही स्थापित की गई है और ध्वनि प्रदूषण के साथ-साथ जल प्रदूषण भी कर रही है। पत्र में आरोप लगाया है कि फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैसों से कई लोगों को केंसर हो गया है। फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट से पीने वाला पानी भी जहरीला हो गया है और लोगों के साथ-साथ पशुओं की मौत हो गई है।
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