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शहीद कल्याण सिंह स्मृति मेला विवाद पर हाईकोर्ट ने लिया कड़ा संज्ञान
शिमला। शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला विवाद को लेकर दायर याचिका में प्रदेश हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार 31 मई 2022 को जारी अधिसूचना के तहत शहीद कल्याण सिंह स्मृति खेल एवं सांस्कृतिक मेला को जिला स्तरीय मेला घोषित किया गया है। यह मेला पिछले 23 वर्षों से सिरमौर जिले के हलाह क्षेत्र चल रहा है कुछ उपद्रवियों द्वारा इस मेले के आयोजन में रुकावट पैदा की जा रही है। वह मेले में खेल गतिविधियों को नहीं चलने दे रहे हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने आदेश कुंदन सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के पश्चात अपने आदेशो में कहा कि एक बार जब मेला एक जिला स्तर का घोषित हो जाता है तो मेला आयोजित करने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
मामले पर अगली सुनवाई 29 मई को होगी
जिला प्रशासन को केवल मेला आयोजित करने की जानकारी ही पर्याप्त है। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को मेला आयोजित करने के बारे में पहले ही अवगत करा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक को कार्यालय आदेश 23 मई, 2023 द्वारा मामले की जांच करने और आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिए गए के आदेश जारी कर दिए है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति मेले में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है । कोर्ट को सूचित किया गया कि सार्वजनिक निधि से निर्मित मेला मैदान में कबड्डी और कुश्ती का आयोजन किया जा रहा है । इसलिए कोई भी व्यक्ति या प्राधिकरण इन खेल गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोर्ट ने आदेश दिए कि मेला समिति यह सुनिश्चित करेगी कि जिस क्षेत्र में मेला आयोजित किया जा रहा है वहां साफ-सफाई बनी रहे और आयोजन के बाद स्थल पर कोई कूड़ा-कचरा न हो और उसका शीघ्र निपटारा किया जाए। इस संबंध में एसडीएम शिलाई और याचिकाकर्ता से स्टेट्स रिपोर्ट तलब की गई है। मामले पर सुनवाई 29 मई को होगी।
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