- Advertisement -
High Court : शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कांगड़ा के पालमपुर में सरकारी भूमि पर बने एक होटल व मैरिज पैलेस को तुरंत प्रभाव से गिराने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने डीसी कांगड़ा को आदेश दिए कि निर्माण को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और यदि जरूरत पड़े तो पुलिस बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने एसपी कांगड़ा को इस कार्य के लिए पुलिस सहायता प्रदान करने को सुनिश्चित करने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने ये आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने अपने आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट चार दिनों के भीतर तलब की है। राज्य सरकार ने जवाब के माध्यम से अदालत को बताया कि प्रतिवादी ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया है।
अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए खर्च की गई राशि प्रतिवादी से वसूली जाए। कालका से शिमला रेलवे ट्रैक और इसके आसपास अवैध कब्जे के मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश पारित किए।
हाईकोर्ट ने इस मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक रेलवे अंबाला द्वारा दायर शपथपत्र पर असंतोष जताया। खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय प्रबंधक रेलवे अंबाला द्वारा दायर किए गए शपथपत्र कोर्ट के आदेशों के अनुसार नहीं है। कोर्ट ने असहमति जताते हुए कहा कि कालका से शिमला तक रेलवे ट्रैक पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा नहीं है। खंडपीठ ने रेलवे विभाग के सीनियर डिविजनल इंजीनियर फिरोजपुर सुनील कुमार, सीनियर डिविजनल इंजीनियर अंबाला फकरुद्दीन अली और सीनियर डिविजनल इंजीनियर अंबाला शालिंदर कुमार को 31 जुलाई को तलब किया है।
यह भी पढ़ें : High Court का आदेश: कोर्ट में अधिकारी और कर्मचारी उचित परिधान में ही हों उपस्थित
- Advertisement -