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Administrative Tribunal Order: नौकरी से निकाली शिक्षिका को किया जाए बहाल
Update: Wednesday, April 18, 2018 @ 8:24 PM
मंडी। Himachal Administrative Tribunal ने Mandi सर्किट बैंच के दौरान एक याचिका पर निर्णय देते हुए स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुफरी (द्रंग) को आदेश दिए कि नौकरी से निकाली School Teacher को बहाल किया जाए। स्कूल प्राध्यापिका प्रेम लता ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से Tribunal में याचिका दायर करके 31 मार्च 2018 को उसे नौकरी से हटा देने को चुनौती थी।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य डीके शर्मा पर आधारित एकल खंड पीठ ने याचिका पर निर्णय देते हुए उसे निकाले जाने पर रोक लगाई तथा आदेश दिया कि उसे फिर से नौकरी पर रखा जाए। इस बारे में
Tribunal ने एसएमसी से जवाब भी मांगा है कि प्रेम लता को निकाले जाने का कारण बताया जाए। वहीं, लोक निर्माण विभाग के मैकेनिकल विंग में तैनात रहे वेल्डर रेवत राम जो रिटायर हो गए हैं तथा उससे विभाग ने 66273 रुपये की रिकवरी डाली थी पर रोक लगा दी है।
रेवत राम ने अपने वकील टेक चंद शर्मा के माध्यम से इस रिकवरी को गलत ठहराते हुए ट्रिब्यूनल में अपनी याचिका दायर की थी। ट्रिब्यूनल ने इस रिकवरी पर रोक लगाते हुए विभाग को इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।