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शिमला। सरकारी कर्मचारियों को अब गृह जिले में ट्रांसफर के लिए सीएम से मंजूरी लेगी होगी। इसके लिए गृह जिले से लेकर गृह रेंज या ब्लाक में तबादले के लिए भी विभागीय फाइल पर केस मंजूरी के लिए सीएम ऑफिस मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ही तबादला हो सकेगा।
वर्तमान में डीओ भी मंजूर हो तो तबादला हो जाता है, लेकिन गृह जिले में तबादले के लिए सीएम कार्यालय विभागीय फाइल पर मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। साथ ही कार्मिक विभाग ने डू नॉट डिस्टर्ब के डीओ को लेकर हो रहे उलझन को खत्म करने के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। सरकार के कार्मिक विभाग ने इस संदर्भ में आज अधिसूचना भी जारी कर दी है। ये आदेश आईएएस और एचएएस पर लागू नहीं होंगे।
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