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हिमाचल: 35 हजार कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन, सरकार ने हटाया दो साल का राइडर
शिमला। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारी वर्ग को लुभाने के लिए जयराम सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 35 हजार कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। सोमवार को कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में सरकार ने कर्मचारियों पर लगे दो साल के राइडर (Rider) को हटा लिया है। राइडर हटने से कर्मचारियों को 17 से 20 हजार प्रतिमाह का लाभ होने की उम्मीद है। बता दें कि राइडर हटने से अब कर्मचारियों का दोबार से वेतन निर्धारण किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को काफी लाभ होने की उम्मीद है। बता दें कि कर्मचारियों के कुछ वर्गों जैसे तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड फोर से पे बैंड थ्री में नहीं जा पा रहे थे। क्लर्क, जेओए वर्ग के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान के नियमों कोई प्रावधान नहीं था जिससे इन श्रेणियों के कर्मचारियों को नए वेतनमान (New Pay Scale) का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद अब इन कर्मचारियों (Employees) के वेतन में भी वृद्धि होगी। सरकार ने दो साल का राइडर हटाकर नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के लिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया है।
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घर बनाने को कर्मचारी ले सकेंगे बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज
हिमाचल में कर्मचारी अब अपना आशियाना बनाने या फिर फ्लैट खरीदने के लिए सरकार से अपने बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ले सकेंगे। कर्मचारियांे को 15 लाख रुपए तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज लेने की सुविधा दी गई है। यह कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा। इस प्रस्ताव को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई पिछली कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी। जिसके बाद इसको लेकर सोमवार को राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस बावत अधिसूचना भी जारी कर दी है। जारी की गई अधिसूचना (Notification) के अनुसार अगर मकान की रिपेयर करनी है तो साढे़ तीन लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2022.23 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50 प्रतिशत ही होगा। इसकी हर तीन साल बाद समीक्षा होगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55.000 रुपए और अधिकतम 1,50 लाख रुपए का प्रावधान करने के निर्णय को आज अमलीजामा पहना दिया। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35ए000 और अधिकतम एक लाख रुपए की राशि दी जाएगी।
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