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108 व 102 कर्मियों को सुरक्षा किट मुहैया करवाने के लिए सरकार उठाए प्रभावी कदम
शिमला। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार (State Govt) को आदेश दिए हैं कि वह 108 व 102 जैसी आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत कर्मियों को सुरक्षा किट मुहैया करवाने बाबत तमाम प्रभावी कदम उठाए। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायन स्वामी व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने 108 व 102 एंबुलेंस कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा किट मुहैया करवाने के आग्रह को लेकर जंनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते 108 व 102 एंबुलेंस में कार्यरत कर्मियों को राज्य सरकार व संस्थान द्वारा व्यक्तिगत किट सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई है। जबकि कोविड 19 महामारी के चलते 108 व 102 एंबुलेंस कर्मियों को 24 घंटे में काम करना पड़ता है।
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उन्हें अक्सर बीमार होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते संस्था द्वारा कुछ एक एंबुलेंस में केवल दो किटे उपलब्ध कराई हैं जो कि कर्मियों संख्या को देखते हुए वर्तमान महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से आग्रह किया है कि प्रतिवादियों को 108 व 102 एंबुलेंस के कर्मियों को तुरंत प्रभाव से व्यक्तिगत सुरक्षा के व उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को सैनिटाइज करने के आदेश दिए जाएं। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया कि भारत सरकार व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य ने सभी कदम उठाए हैं।
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