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हिमाचल में शिक्षकों के तबादला नियम बदले, जाना होगा 30 किमी से दूर
शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अगर कोई शिक्षक किसी स्थान पर 3 साल का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही अपना ट्रांसफर 30 किलोमीटर के दायरे (Transfer Within 30 Km Radius) वाले स्कूल में करवा लेता है तो उसका स्टे (Stay) नहीं टूटेगा। ऐसे शिक्षकों का सरकार कभी भी दूरस्थ स्थानों पर तबादला (Can Be Transferred Outside 30 km) कर सकती है। शिक्षकों की इस तबादला नीति ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की टेंशन बढ़ा दी है।
हिमाचल सरकार ने शिक्षकों के लिए शुक्रवार को नए तबादला नियम अधिसूचित (Transfer Rules Notified) कर दिए हैं। इसके अनुसार, शहरों के आसपास (Near The Cities) टिके शिक्षकों को अब दूर भेजने की तैयारी है। असल में शिक्षक आपसी सहमति ने अपना तबादला 30 किलोमीटर के दायरे वाले स्कूलों में करवा लेते हैं। इसका असर उन शिक्षकों पर पड़ता है, जो दूरस्थ दुर्गम इलाकों (Remote Areas) में पदस्थ हैं। वे चाहकर भी अपने मनमाफिक घर से 30 किलोमीटर वाले स्कूलों में नहीं करवा पाते।
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क्या कहते हैं नए नियम?
सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब स्टे तोड़ने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना अनिवार्य हो गया है। शिक्षा सचिव की अधिसूचना में करीब 80 हजार शिक्षकों के तबादले करने के लिए सरकार ने नये नियम (New Rules) तय किए हैं। आपसी सहमति से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूलों में तबादले करवाने वाले शिक्षकों की सरकार ने परेशानी बढ़ा दी है।
सरकार ने जोड़ी यह नई शर्त
तबादलों के लिए सरकार ने नई शर्त जोड़ दी है। इसके तहत यदि कोई शिक्षक एक स्कूल में अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपना तबादला 30 किलोमीटर के दायरे के स्कूल में ही करवा लेता है तो उसका स्टे नहीं टूटेगा। इस तरह के शिक्षकों को शिक्षा विभाग कभी भी बदल सकेगा। शहरों के आसपास सटे स्कूलों में ही सेवाएं देने वाले शिक्षकों को थोड़ा और बाहर के क्षेत्रों में भेजने (Transfer Outside 30 km ) के लिए सरकार ने तबादला नीति में बदलाव किया है।