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ढाई मंजिला से अधिक भवन निर्माण मामले में हाईकोर्ट जाएगी सरकार
Update: Tuesday, September 4, 2018 @ 12:09 PM
शिमला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों को हिमाचल सरकार ने प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। इसमें सरकार एनजीटी के आदेशों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार को लॉ डिपार्टमेंट ने सलाह दी है कि सरकार एनजीटी के आदेशों के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दे सकती है। इस पर विभाग ने पिछले दिनों सीएम की अध्यक्षता में बैठक कर मंजूरी ले ली थी।

अब शीघ्र ही शिमला प्लानिंग एरिया को लेकर एनजीटी के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका सरकार की ओर से दायर की जा सकती है। एनजीटी ने शिमला के प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिल से ज्यादा का निर्माण न करने और यहां बने भवनों को नियमित करने के लिए पर्यावरण सेस लगाने रेगुलाइजेशन फीस के साथ वसूलने के आदेश दिए थे। इसमें सरकार अब तर्क दे रही है कि एनजीटी पर्यावरण संबंधी आदेश दे सकती है, लेकिन भवनों की मंजिल और नियमित करने की फीस तय करने के आदेश देना एनजीटी के दायरे में नहीं आता है। एनजीटी के आदेशों पर सरकार ने पहले लॉ डिपार्टमेंट से सलाह मांगी थी। इसमें लॉ डिपार्टमेंट ने सरकार को चार विकल्प सुझाए थे, इसमें से सरकार ने अधिकार क्षेत्र को चुनौती देने की याचिका दायर करने पर सहमति बनाई है।
क्या था मामला
उल्लेखनीय है कि एनजीटी ने अपने आदेशों में नवंबर 2017 में शिमला प्लानिंग एरिया में ढाई मंजिल से अधिक भवन निर्माण पर रोक लगा दी है। इसकी रिव्यू पीटिशन को भी पिछले महीने खारिज कर दिया था। इसके साथ बिना अनुमति के बने भवनों को नियमित करने पर भी रोक लगा दी गई। इससे निपटने के लिए सरकार को लॉ डिपार्टमेंट ने चार विकल्प दिए थे। इसमें हाईकोर्ट में एनजीटी के आदेशों को इस आधार पर चुनौती देने की सलाह दी है कि यह आदेश एनजीटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। इसके साथ ही शिमला का डेवेलपमेंट प्लान बनाने, विधेयक लाने और सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी है। इसमें से सरकार ने फिलहाल पहले विकल्प को फाइनल किया है।