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शास्त्री पद की भर्ती के लिए अनुपमा को हाईकोर्ट से नहीं मिला ST सर्टिफिकेट
शिमला। शास्त्री पद के लिए होने जा रही बैचवाइज भर्ती (Batch Wise Recruitment) के लिए ST सर्टिफिकेट (ST Certificate) मांग रहीं ट्रांसगिरी क्षेत्र की उम्मीदवार अनुपमा सिंह को हिमाचल हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें जनरल कैटेगिरी (General Category) से ही आवेदन करना होगा। कोर्ट ने अनुपमा सिंह के आवेदन पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने पहले ही संबंधित क्षेत्र को अनूसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के खिलाफ याचिका दायर की हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फिलहाल अनुपमा सिंह को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ही काउंसलिंग (Counseling) में भाग लेने देने की इजाजत दी है।
रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक
अनुपमा सिंह का आरोप है कि सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र (Transgiri Area Of Sirmour) को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के बावजूद उसे अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अनुपमा सिंह की याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात उपरोक्त आदेश जारी किए। मामले के अनुसार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने हेतु बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। अनुपमा सिंह का कहना था कि जिस क्षेत्र से वह संबंध रखती है उसे केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया है। इसके बावजूद सरकार उसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रमाणपत्र जारी नहीं कर रही है। सरकार की इस लापरवाही से वह आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रही है। कोर्ट ने अनुपमा सिंह के परिणाम को आगामी आदेशों तक घोषित न करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने मामले में बनाए सभी 6 प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश भी दिए।
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